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Parliamentary committee (संसदीय समितियां ), लोक लेखा समिति, public accounts committee, प्राक्कलन समिति, estimate committee, सार्वजनिक उपक्रम समिति, public sector committee


संसदीय समितियां
Parliamentary committee

लोक लेखा समिति (public accounts committee)

• लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से वह 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं।

• लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
• लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है।

• लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाले विपक्षी दल के सदस्य को समिति का अध्यक्ष चुना जाता है।

• किसी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं चुना जाता।

लोक लेखा समिति का कार्य
भारत सरकार के लेखाओ की विनियोग व महालेखा निरीक्षक की रिपोर्ट की जांच पड़ताल करना।


प्राक्कलन समिति ( Estimate Committee )

प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा से चुने जाते हैं।

• प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है।

• केंद्रीय मंत्री को इस समिति का सदस्य चयनित नहीं किया जाता।


प्राक्कलन समिति का कार्य
इस समिति का कार्य संसद के अनुमोदित धन का विनियोग ( व्यय ) अनुमानित सीमा के अंदर ही हो, यह निश्चित करना है।


सार्वजनिक उपक्रम समिति (Public Sector Committee)

सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से वह 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं।
• इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।

• किसी मंत्री को कमेटी का सदस्य नहीं चुना जाता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष अपने लोकसभा के सदस्यों में से करता है।

कार्य
सार्वजनिक उपक्रम समिति का कार्य सरकारी उपक्रमों के अन्वेषणो तथा रिपोर्टों की जांच करना है।



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