Breaking News

भारत की संचित निधि (consolidated fund of India, art 266), आकस्मिक निधि (contingency fund of India, art 267)


भारत की संचित निधि(Art-266)
Consolidated Fund of India

संचित निधि में भारत सरकार का राजस्व, ऋण व आय जमा होती है। इस निधि से धन सिर्फ संसद की अनुमति से ही निकाला जा सकता है, एवं संसद की अनुमति से ही इसमें धन जमा किया जाता है।

• भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है- 

1. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते और अन्य व्यय।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन।
3. राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते।
4. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन।
5. कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करें।
6. ऐसा ऋण - भार  जिनका दायित्व भारत सरकार पर है।
7. भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री या पंचाट के खर्च हेतु।

• राज्यों की संचित निधि राज्यपाल के अधीन रहती है।

 



भारत की आकस्मिक निधि (Art-267)
Contingency Fund of India

यह निधि 1950 में गठित की गयी।

• यदि संसद का अवकाश हो तो राष्ट्रपति को आकस्मिक कार्य के लिए आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार है।

• संसद के अधिवेशन शुरू होने पर भारत की आकस्मिक निधि से निकाले गए धन की दोबारा भरपाई की जाती है।




4 टिप्‍पणियां: