उपराष्ट्रपति (vice president)
Vice president
उपराष्ट्रपति
• संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
• उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के मॉडल पर आधारित है। परंतु एक मामले में बिल्कुल भिन्न है। ऐसे में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का पद भार संभालता है। भारत में उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्यभार संभाल सकता है।
योग्यता
• अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब-
•भारत का नागरिक हो।
• कम से कम 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो।
• राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
• लाभ के पद पर ना हो।
उपराष्ट्रपति का चुनाव
• उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी ( निर्वाचित एवं मनोनीत ) सदस्य शामिल होते हैं।
• निर्वाचन आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोजित कराया जाता है। परंतु चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।
• उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली व गुप्त मतदान के द्वारा कराया जाता है।
• नामांकन के लिए प्रत्याशी के नाम की प्रस्तावना के लिए कम से कम 20 सदस्य प्रस्तावक एवं कम से कम 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए।
• प्रत्याशी को ₹15000 जमानत राशि जमा करानी होती हैं। कुल वैध मतों में से 1/6 से कम मत प्राप्त हुए, तो उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है।
• राज्यसभा के महासचिव को उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है। वह चुनाव के नतीजे घोषित करता है।
कार्यकाल
• उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन इससे पहले भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है।
• कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर एक से अधिक कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जा सकता है।
शक्तियां एवं कार्य
• उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हालांकि वह न तो राज्यसभा का और न ही लोकसभा का सदस्य होता।
• जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभालता है तब राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त करता है। इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। सभापति के रूप में उपसभापति कार्यभार संभालता है।
• उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन प्राप्त नहीं होता।
• सामान्य तौर पर उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं है, परंतु निर्णायक वोट डाल सकता है।
• उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है तथा अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है।
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद-67
• उपराष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आरोप का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है।
• उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ राज्यसभा में होता है। जिसके 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस जारी किया जाता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। जिससे लोकसभा सहमत हो।
NYC
जवाब देंहटाएंgood..topic...😊😊
जवाब देंहटाएंgjb
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