संविधान की अनुसूचियां, Constitutional Schedules
संविधान की अनुसूचियां
(Constitutional Schedules)
संविधान के प्रारंभ में इसमें 8 अनुसूचियां थी परंतु वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।
प्रथम अनुसूची- इसमें भारत के 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है।
द्वितीय अनुसूची- इसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति,राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है।
तृतीय अनुसूची- इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, आदि) द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
चतुर्थ अनुसूची- इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
पांचवी अनुसूची- इसमेंं विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियोंं के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
तृतीय अनुसूची- इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, आदि) द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
चतुर्थ अनुसूची- इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
पांचवी अनुसूची- इसमेंं विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियोंं के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
छठी अनुसूची- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं।
सातवीं अनुसूची- इसमें संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची के विश्व का उल्लेख किया गया है।
आठवीं अनुसूची- इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है-
1.असमिया 2.बांग्ला
3.गुजराती 4.हिंदी
5.कन्नड़ 6.कश्मीरी
7.कोंकणी। 8.मलयालम
9.मणिपुरी 10.मराठी
11.नेपाली 12.उड़िया
13.पंजाबी 14.संस्कृत
15.हिंदी 16.तमिल
17.तेलुगू 18.उर्दू
19.बोर्ड 20.मैथिली
21.संथाली 22.डोगरी
मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ई. में 21 वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को और 1992 में 72 वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
92 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया।
नौवीं अनुसूची- संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया है।
दसवीं अनुसूची- इसमें दलबदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है यह संविधान में 52 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई।
ग्यारहवीं अनुसूची- इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्थाा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसका संबंध अनुच्छेद 243(छ) से है। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं।
बारहवीं अनुसूची- इस अनुसूची केेेेे आधार पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई है। जो अनुच्छेद 243(ब) सेेेेेेे संबंध है। इस अनुसूची में 18 विषय शामिल है।
सातवीं अनुसूची- इसमें संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची के विश्व का उल्लेख किया गया है।
आठवीं अनुसूची- इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है-
1.असमिया 2.बांग्ला
3.गुजराती 4.हिंदी
5.कन्नड़ 6.कश्मीरी
7.कोंकणी। 8.मलयालम
9.मणिपुरी 10.मराठी
11.नेपाली 12.उड़िया
13.पंजाबी 14.संस्कृत
15.हिंदी 16.तमिल
17.तेलुगू 18.उर्दू
19.बोर्ड 20.मैथिली
21.संथाली 22.डोगरी
मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ई. में 21 वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को और 1992 में 72 वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
92 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया।
नौवीं अनुसूची- संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया है।
दसवीं अनुसूची- इसमें दलबदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है यह संविधान में 52 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई।
ग्यारहवीं अनुसूची- इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्थाा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसका संबंध अनुच्छेद 243(छ) से है। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं।
बारहवीं अनुसूची- इस अनुसूची केेेेे आधार पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई है। जो अनुच्छेद 243(ब) सेेेेेेे संबंध है। इस अनुसूची में 18 विषय शामिल है।
अनुसूची-7 के प्रमुख विषय
संघ सूची
प्रतिरक्षा विदेशी मामले
नागरिकता संचार
परमाणु ऊर्जा युद्ध और शांति
खनिज बीमा
प्रत्यर्पण संधि और करार
रेलवे डाक व तार
बंदरगाह समुद्री व हवाई मार्ग
बैंक विदेशी व्यापार
जनगणना। स्टॉक एक्सचेंज
मुद्रा विदेशी ऋण
रिजर्व बैंक आयकर(कृषि से भिन्न)
सीमा शुल्क निर्यात शुल्क
निगम कर सेवा कर
लॉटरी अवशिष्ट विषय आदि।
राज्य सूची
लोक व्यवस्था पुलिस
भूमि स्थानीय स्वशासन
प्रादेशिक लोक सेवा लोक स्वास्थ्य
बाजार एवं मेले दांव व जुआ
पशुपालन सिंचाई
शराब मनोरंजन
भू राजस्व या लगान विद्युत पर कर
पथकर प्रति व्यक्ति कर
कृषि आय पर कर कृषि भूमि पर संपदा शुल्क
कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर
विलासिता की वस्तुओं पर कर
आदि।
समवर्ती सूची
दंड विधि प्रक्रिया विधि
शिक्षा वन
विवाह एवं विवाह विच्छेद मजदूर संघ
जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन
न्याय, प्रशासन वृत्तियां
बाट- माप स्वच्छता, औषधालय
औद्योगिक विवाद उत्तराधिकार
विद्युत कीमत नियंत्रण
कारखाने खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण
वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण
विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां
समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय
संपत्ति का अर्जुन अधिग्रहण
आर्थिक व सामाजिक योजनाएं
जन्म-मरण पंजीकरण आदि।
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